EWS Certificate Online Apply: सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सभी नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आप भी इस सर्टिफिकेट के लिए पात्र हैं और इसे बनवाने में कोई परेशानी आ रही है, तो इस लेख में हम आपको EWS सर्टिफिकेट बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे जिससे आप आसानी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते है-
EWS Certificate क्या है?
EWS का पूरा नाम “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” है। यह सर्टिफिकेट उन सामान्य वर्ग के लोगों को मिलता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और जो सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आप भी EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।
EWS Certificate के लिए पात्रता
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको निचे सारणी में दी हुई जरूरी पात्रता शर्तें को पूरा करना होगा-
पात्रता शर्तें | विवरण |
परिवार की वार्षिक आय | परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। |
कृषि भूमि | परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। |
घरेलू संपत्ति | आवेदक का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। |
शहरी निकाय क्षेत्र में प्लॉट | शहरी क्षेत्रों में आवेदक के पास 100 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए। |
इन पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत होती है-
- आधार कार्ड,
- राशन कार्ड,
- आय प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- स्व-घोषणा पत्र आदि।
EWS Certificate Online Apply प्रक्रिया
EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप इसे अपने राज्य सरकार के ई-मित्र या अन्य सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ निचे आपको EWS सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से बताया गया है-
- सबसे पहले आप अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट के होम पेज पर आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरुरी जानकारी जैसे नाम, पता, परिवार की आय आदि को सही-सही भरें।
- फिर आपको EWS सर्टिफिकेट से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि को स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ संलग्न करने के बाद आवेदन फॉर्म को जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जो आपके दस्तावेज़ों की जमा रसीद होगी।
- आवेदन जमा करने के बाद SDM कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो आपका EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
EWS Certificate से मिलने वाले लाभ
EWS सर्टिफिकेट उन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस सर्टिफिकेट की मदद से वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, यह सर्टिफिकेट आपके परिवार की आय को प्रमाणित करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक होता है।
FAQ’s
क्या EWS सर्टिफिकेट की वैधता अवधि होती है?
हां, EWS सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल होती है। हर साल आपको इसे नवीनीकरण करना पड़ता है।
क्या कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता है?
नहीं, केवल वे सामान्य वर्ग के लोग EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और अन्य पात्रता शर्तें पूरी हों।
EWS सर्टिफिकेट के लिए कहां आवेदन किया जा सकता है?
आप अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें –
- प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट से हटाए गए लाभार्थियों के नाम
- लाखों लोगों का राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी, जानें नए नियम
- राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें