Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: किसानों को उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना में फसल नुकसान की भरपाई के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर किसान इस फॉर्म को फसल बीमा आवेदन के साथ संलग्न नहीं करता है, तो उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
इस लेख के अंतर्गत हम आपको Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana फॉर्म की जरूरत, इसे कहां से डाउनलोड करें, कैसे भरें, और योजना का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया बताएंगें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म?
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, जिसमें किसान अपनी बोई गई फसल और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसे “पिक पेरा सर्टिफिकेट” भी कहा जाता है।
- किसान का नाम, पता और मोबाइल नंबर
- खेत का खाता संख्या और क्षेत्रफल
- बोई गई फसल का नाम, क्षेत्र, और रोपाई की तिथि
- किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
यह फॉर्म रबी और खरीफ, दोनों सीजन में फसल बीमा कराने के लिए अनिवार्य है।
कैसे डाउनलोड करें Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म?
किसान PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट से यह फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर प्रिंट निकालें।
डाउनलोड करने के लिए लिंक
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म: डाउनलोड करें
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें?
- फॉर्म डाउनलोड करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालें।
- अपनी जानकारी भरें:
- किसान का नाम, पता, और मोबाइल नंबर
- खेत का विवरण (खाता संख्या, समूह संख्या, और क्षेत्र)
- बोई गई फसल का नाम और बुआई की तिथि
- हस्ताक्षर करें: फॉर्म के अंत में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं।
- फॉर्म संलग्न करें: इसे फसल बीमा आवेदन फॉर्म के साथ जमा करें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत रबी फसल का बीमा कैसे कराएं?
किसान 1.5% प्रीमियम के साथ अपनी रबी फसल का बीमा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाएं।
- फसल बीमा आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद लें।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
- “अप्लाई एज ए फार्मर” विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और एप्लीकेशन कोड प्राप्त करें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Overview
लाभ | विवरण |
कम प्रीमियम | रबी फसलों पर केवल 1.5% प्रीमियम। |
नुकसान की भरपाई | प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवजा। |
डिजिटल आवेदन | ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए हेल्पलाइन नंबर
- योजना का हेल्पलाइन नंबर: 14447
- फसल बीमा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर: 7065514447
- आवेदन की अंतिम तिथि: सीजन के अनुसार तय
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