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Gehu Beej Anudan Yojana: किसानों को प्रति एकड़ मिलेगा ₹3600 का अनुदान

Gehu Beej Anudan Yojana
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Gehu Beej Anudan Yojana: भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती मुख्य व्यवसाय है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर करती है। ऐसे में सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती रहती है।

हरियाणा सरकार ने भी किसानों के लाभ के लिए गेहूं बीज अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को गेहूं की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। अगर आप किसान हैं और Gehu Beej Anudan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। इसमें आपको आवेदन प्रक्रिया से लेकर योजना की सभी शर्तों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

Gehu Beej Anudan Yojana के फायदे

हरियाणा सरकार ने किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक मदद के लिए Gehu Beej Anudan Yojana को शुरू की है। इसके तहत-

  • प्रति एकड़ ₹3600 का अनुदान मिलेगा।
  • उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी।
  • किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • अनुसूचित जाति, महिला किसान, और लघु एवं सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

Gehu Beej Anudan Yojana के तहत मिलने वाले लाभ की श्रेणियां

लाभार्थी का वर्ग लाभ (%)
अनुसूचित जाति के किसान 20%
महिला किसान 30%
लघु एवं सीमांत किसान 33%

नोट: हर किसान इस योजना के तहत अधिकतम ढाई एकड़ तक का लाभ ले सकता है।

Gehu Beej Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए पात्रता

अगर आप गेहूं बीज अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी-

  • मूल निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा: आवेदक करने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • बैंक खाता: किसान के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी जिले: योजना का लाभ अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी, और रोहतक जिलों के किसानों को ही मिलेगा।

Gehu Beej Anudan Yojana में आवेदन कैसे करें?

Gehu Beej Anudan Yojana का लाभ पाने के लिए किसानों को निचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा-

  • ऑनलाइन आवेदन:
    • सबसे पहले, किसानों को हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
    • आवेदन पत्र में अपनी पूरी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण, और खेत का विवरण दर्ज करें।
  • बीज की खरीद और रसीद जमा करें:
    • हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिश के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी समिति, या अधिकृत विक्रेता से बीज खरीदें।
    • बीज खरीदने की रसीद कृषि विकास अधिकारी (ADO) के पास जमा करें।
  • फसल का सत्यापन:
    • कृषि विकास अधिकारी के द्वारा रसीद और फसल का सत्यापन किया जायेगा।
    • सत्यापन पूरा होने के बाद, आवेदन कृषि निदेशक कार्यालय भेजा जाएगा।
  • लाभ राशि का ट्रांसफर:
    • यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है, तो किसान के बैंक खाते में अनुदान राशि जमा कर दी जाएगी।

गेहूं बीज अनुदान योजना में आवेदन की समय सीमा

किसानों को आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। योजना के तहत आवेदन करने की तिथियां इस प्रकार हैं-

आवेदन की प्रक्रिया तिथि
आवेदन की शुरुआत 10 नवंबर 2024
आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024

गेहूं बीज अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य

गेहूं बीज अनुदान योजना का उद्देश्य है-

  • किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना।
  • गेहूं की पैदावार में वृद्धि करना।
  • अनुसूचित जाति, महिला किसान, और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

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अस्वीकरण : हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पोस्ट पर दी गई जानकारी 100% सही है।

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