BPL Makan Marmat Yojana: हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के आर्थिक स्थिति कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसी क्रम में सरकार ने BPL Makan Marmat Yojana की शुरुआत गई है, जिसमें सरकार बीपीएल (BPL) कार्ड धारकों को उनके मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत यदि आपका मकान पुराना हो गया है और उस माकन को मरम्मत की जरूरत है, तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके सरकार के द्वारा ₹80,000 की मदद प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप हरियाणा राज्य के बीपीएल कार्ड धारक हैं और BPL Makan Marmat Yojana का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस लेख को अंत तक पढ़ें इस लेख में हमने आपको बीपीएल माकन मरमत योजना की सभी जानकारी उपलब्ध करवाई है।
BPL Makan Marmat Yojana का उद्देश्य और लाभ
BPL Makan Marmat Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने घर की मरम्मत करवा सकें ताकि वे सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सकें। पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत से परिवार का जीवन स्तर बेहतर होता है और वे किसी दुर्घटना से भी सुरक्षित रहते हैं।
- राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत रहने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
- अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों को इसका लाभ मिलेगा।
- यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके मकान कम से कम 10 साल पुराने हैं।
जरूरी पात्रता
यदि आप BPL Makan Marmat Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ आवश्यक पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे। बीपीएल माकन मरमत योजना के लिए पात्रता मापदंड निचे सारणी में बताई गई हैं-
पात्रता मापदंड | विवरण |
हरियाणा का मूल निवासी | आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। |
BPL कार्ड धारक होना चाहिए | योजना का लाभ केवल बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। |
घर की उम्र कम से कम 10 साल | आवेदक का मकान 10 साल से पुराना होना चाहिए। |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से | आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए। |
आय सीमा | वार्षिक आय ₹80,000 से कम होनी चाहिए। |
मकान के पूर्ण कागजात होना जरूरी | आवेदक के पास मकान के सारे कागजात होने चाहिए। |
जरूरी दस्तावेज
बीपीएल माकन मरमत योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ताकि आवेदक की पात्रता को सत्यापित किया जा सके-
- बीपीएल राशन कार्ड,
- आधार कार्ड,
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता,
- मोबाइल नंबर,
- इनकम सर्टिफिकेट,
- जाति प्रमाण पत्र,
- मकान के कागजात,
- बैंक अकाउंट पासबुक आदि।
BPL Makan Marmat Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया
सरकार ने बीपीएल माकन मरमत योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाई है ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकें। नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करके आप BPL Makan Marmat Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं-
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर लॉगिन करें। अगर आपने पहले पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो “New user? Register here” के विकल्प पर क्लिक करके नया पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- उसके पश्चात आपके सामने योजना की लिस्ट खुलकर के आ जाएगी आप यहाँ से BPL Makan Marmat Yojana का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें, जैसे नाम, पता, मकान की स्थिति, आदि।
- फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी आदि।
- आवेदन शुल्क के रूप में ₹30 का ऑनलाइन भुगतान करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा करें और इसका प्रिंटआउट लें ताकि भविष्य में इसका स्टेटस चेक कर सकें।
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