बिहार सरकार बागवानी फसलों के विकास को प्रोत्साहित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए क्लस्टर आधारित बागवानी कार्यक्रम (Bagwani Subsidy Yojana) लागू कर रही है। 0.25-10 एकड़ भूमि पर अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसान इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी के पात्र होंगे।
अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता और गेंदा फूल सभी किसानों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के भुगतान के लिए पात्र होंगे। ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के लिए अधिकतम सब्सिडी 2 लाख रुपये प्रति एकड़ है। सब्सिडी की दो किस्तें दी जाती हैं: पहली पूरी राशि के 65% के बराबर होती है, और दूसरी 35% होती है। इसके अलावा, पपीता, स्ट्रॉबेरी और गेंदा फूल उगाने की योजना गैर-रैयत की भी मदद कर सकती है।
सब्सिडी दो किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त पूरी राशि के 65% के बराबर होती है, और दूसरी किस्त 35% होती है। अगर वे समझौता करते हैं, तो गैर-रैयत भी पपीता, स्ट्रॉबेरी और गेंदा फूल उगाने के कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं।
Bagwani Subsidy Yojana में किन किसानों को मिलेगा लाभ?
बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) भूमि पर उन्हें चयनित फसलों की खेती करनी होगी। बटाईदार किसानों (गैर-रैयत) को निर्दिष्ट प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
Bagwani Subsidy Yojana में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 30% लाभार्थी महिलाएं हों, ताकि उन्हें बागवानी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, जिन किसानों के नाम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद में नहीं हैं, उन्हें वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
किसान बिहार सरकार की Bagwani Subsidy Yojana में आवेदन के लिए बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:-
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद/बटाईदारों के लिए (समझौता)
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं है तो वंशावली प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
DBT Registration Process:-
- DBT पोर्टल के पंजीकरण पृष्ठ पर जाएँ।
- आधार सत्यापन प्रकार चुनें: OTP/बायो-ऑथ/आईआरआईएस।
- अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करें जो आधार के अनुसार हो। “Authenticate” पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करें। “ओटीपी मान्य करें” पर क्लिक करें।
- अब “किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)” विवरण के बारे में विवरण की पुष्टि करें। “किसान पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण पृष्ठ में, सभी विवरण ठीक से भरें यानी किसान विवरण, भूमि की जानकारी, बैंक खाता विवरण और “Submit” पर क्लिक करें।
- ओटीपी के साथ मान्य करें। पंजीकरण आईडी बनाने के लिए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।
Online Application of the Scheme:-
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ https://horticulture.bihar.gov.in/
- आवेदन करने के लिए ”आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “आवेदक का प्रकार” चुनें और “किसान का DBT पंजीकरण नंबर” दर्ज करें। “Get Details” पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें जैसे पता, भूमि विवरण, आदि और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- चेकबॉक्स की पुष्टि करें और फिर “Submit” पर क्लिक करें।
- एक “Application Number” उत्पन्न होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखें।
- भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट प्रिंट विकल्प का उपयोग करके भी लिया जा सकता है।
Bagwani Subsidy Yojana में अनुदान कैसे प्राप्त करें?
इस योजना के तहत सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदन करने से पहले किसानों को यह पुष्टि करनी होगी कि उनके बैंक विवरण डीबीटी के तहत सही तरीके से पंजीकृत हैं, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल अस्वीकृति का कारण दर्ज करेगा। लाभार्थियों का चयन नियमों के अनुपात में श्रेणीवार किया जाएगा ताकि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
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Yojana में महिलाओं और छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
Bagwani Subsidy Yojana के तहत कम से कम 30% लाभार्थी महिला किसान होंगी, जिससे कृषि में महिला किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को भी प्राथमिकता दी जाती है ताकि आधुनिक बागवानी पद्धतियों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जा सके।
Bagwani Subsidy Yojana Details (विवरण)
बिहार के कृषि विभाग ने कुछ चुनिंदा फसलों जैसे अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की क्लस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “क्लस्टर में बागवानी की योजना(Bagwani Subsidy Yojana)” बनाई है। फसल क्षेत्रों को बढ़ाने और कृषि राजस्व को बढ़ावा देने के लिए, कार्यक्रम किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है।
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